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आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत वैध स्थायी निवासियों के रोजगार अधिकार

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यदि आप वैध स्थायी निवासी हैं, तो आपको आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत रोजगार संबंधी भेदभाव से कुछ सुरक्षाएं प्राप्त हैं। यह तथ्य पत्रक आपको नागरिकता, आप्रवासन स्थिति और राष्ट्रीय मूल के आधार पर रोजगार भेदभाव से इस कानून के तहत प्राप्त सुरक्षाओं के बारे में बताता है:

  • नियुक्तियाँ,
  • बरखास्तगी,
  • भर्ती, और
  • किसी नियोक्ता के समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने की अपनी अनुमति साबित करते समय। 

नियुक्ति, बरखास्तगी और भर्ती में सुरक्षाएं

यदि कोई नियोक्ता आप वैध स्थायी निवासी हैं या आपकी राष्ट्रीयता अलग है, इस कारण से आपको नौकरी पर रखने से मना कर देता है या नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि तो वह कानून का उल्लंघन कर रहा है। नियोक्ता आमतौर पर वैध स्थायी निवासियों चूंकि उनका जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, बाहर नहीं कर सकते, नौकरियों को केवल अमेरिकी नागरिकों तक सीमित नहीं कर सकते, या किसी को इसलिए नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। 

जब नियोक्ता आपके काम करने की अनुमति का सत्यापन कर रहा हो तो सुरक्षाएं

जब आप कोई नई नौकरी शुरू करते हैं, तो नियोक्ता को आपके काम करने की अनुमति को सत्यापित करने के लिए फॉर्म I-9 का उपयोग करना चाहिए इसे आपके काम करने के अधिकार के रूप में जाना जाता है। कुछ नियोक्ता ई-सत्यापन का भी उपयोग करते हैं। यदि कोई नियोक्ता आपकी नागरिकता, आव्रजन स्थिति या राष्ट्रीय मूल के आधार पर काम करने की आपकी अनुमति की पुष्टि करते समय आपसे अलग व्यवहार करता है, तो नियोक्ता कानून का उल्लंघन कर सकता है। नियोक्ता कानून का उल्लंघन कर रहा है यदि वह:

  • आपसे फॉर्म I-9 के लिए आपकी वैध स्थायी निवासी स्थिति या USCIS/A# साबित करने के लिए कहता है।
  • आपसे फॉर्म I - 9 के लिए आपका स्थायी निवासी कार्ड या "ग्रीन कार्ड" जैसे एक विशिष्ट दस्तावेज़ दिखाने के लिए कहा जाता है।
  • फॉर्म I-9 के लिए आपके द्वारा दिखाए जाने वाले वैध दस्तावेजों को स्वीकार करने से इंकार करता है।
  • आपसे फॉर्म I-9 के लिए आवश्यक से अधिक दस्तावेज दिखाने को कहता है।
  • जब आवश्यकता न होने के बावजूद आपसे दस्तावेज दिखाने को कहता है। यदि आप नौकरी शुरू करते समय वैध स्थायी निवासी कार्ड दिखाने का निर्णय लेते हैं, तो स्थायी निवासी कार्ड की अवधि समाप्त होने पर आपका नियोक्ता आपसे नया दस्तावेज नहीं मांग सकता।
  • ई - सत्यापन का उपयोग करते समय आपसे अधिक दस्तावेज़ मांगता है। ई-सत्यापन का उपयोग करते समय नियोक्ता को आपके फॉर्म I-9 से जानकारी दर्ज करनी चाहिए।

जब नियोक्ता आपके काम करने की अनुमति की पुष्टि करता है, तो आपको यह चुनने का अधिकार मिलता है कि कौन से स्वीकार्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं। आपके नियोक्ता को आपके लिए यह निर्णय नहीं लेना चाहिए।

एक वैध स्थायी निवासी फॉर्म I-9 के लिए दिखाने का निर्णय ले सकता है, उनके कुछ दस्तावेजों के उदाहरण हैं

  • राज्य आईडी + अप्रतिबंधित सामाजिक सुरक्षा कार्ड
  • स्थायी निवासी कार्ड - जिसमें I-797 एक्सटेंशन पत्र के साथ कार्ड की समाप्ति तिथि के बाद विस्तारित कार्ड शामिल हैं
  • I-551 स्टाम्प वाला विदेशी पासपोर्ट
  • मशीन-पठनीय अप्रवासी वीज़ा के साथ I-551 अंकन वाला विदेशी पासपोर्ट
  • फोटो और I-551 स्टाम्प के साथ फॉर्म I-94

वैध स्थायी निवासियों के लिए फॉर्म I-9 के बारे में अधिक जानकारी

प्रतिशोध के विरुद्ध सुरक्षाएं

आप प्रतिशोध के खिलाफ भी सुरक्षित हैं। यदि आप नागरिक अधिकार प्रभाग के आप्रवासी और कर्मचारी अधिकार अनुभाग (IER) से किसी कार्य संबंधी समस्या के बारे में बात करते हैं, IER के पास शिकायत दर्ज कराते हैं, किसी जांच में भाग लेते हैं, या अपने या किसी अन्य के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, तो नियोक्ता इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए नहीं कर सकता:

  • आपको नौकरी से निकालना
  • आपको धमकाना
  • अपने काम के घंटे या भुगतान कम करना
  • अन्य हानिकारक कार्य करना

नागरिक अधिकार प्रभाग के आप्रवासी और कर्मचारी अधिकार अनुभाग को कॉल करें यदि:

  • आप एक नौकरी की पोस्टिंग देखते हैं जिसमें केवल अमेरिकी नागरिकों को ही नौकरी देने की बात कही गई है और आप सोचते हैं कि इसके लिए कोई वैध कारण नहीं है।
  • कोई नियोक्ता आपको इसलिए नौकरी पर नहीं रखता या नौकरी से निकालता है कि आप वैध स्थायी निवासी हैं या आपकी राष्ट्रीयता क्या है।
  • आपका नियोक्ता आपको काम करने की अनुमति साबित करने के लिए अपनी पसंद के स्वीकार्य दस्तावेज़ दिखाने की अनुमति नहीं देता है।
  • आपका नियोक्ता इसकी आवश्यकता ना होने पर भी दस्तावेज मांगता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका वर्तमान नियोक्ता कार्ड की समाप्ति पर आपसे नया स्थायी निवासी कार्ड मांगता है।
  • आपका नियोक्ता आपके विरुद्ध प्रतिशोध लेता है, क्योंकि आप इस कानून द्वारा संरक्षित काम करने के अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं।

अन्य संघीय या राज्य कानून भी नागरिकता, आप्रवासन स्थिति या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, समान रोजगार अवसर आयोग एक रोजगार कानून लागू करता है जो श्रमिकों को राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव से बचाता है।

नागरिक अधिकार प्रभाग, आप्रवासी और कर्मचारी अधिकार अनुभाग (IER)

  • कर्मचारी हॉटलाइन पर कॉल करें 1-800-255-7688
  • श्रवण विकलांगता वाले लोगों के लिए 1-800-237-2515
  • कॉल गुमनाम हो सकती हैं और निःशुल्क भाषा सेवाएं उपलब्ध हैं।
  • IER द्वारा लागू किया जाने वाला कानून 8 U.S.C. धारा 1324b में पाया जाता है।
  • अधिक जानने के लिए, यहां जाएं https://www.justice.gov/ier

 

Updated January 9, 2025