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Press Release

भर्ती-संबंधी भेदभाव के दावे का समाधान करने के लिए कै लिफोलनिया-स्थिर्त IT ररक्रू टर के साि न्याय लवभाग का समझौर्त

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Office of Public Affairs

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वॉल िंगटन – न्याय लवभाग ने आज यह घोषणा की लक उन्ोिंने SpringShine Consulting, Inc., कै ललफोलनिया में स्थित एक IT स्टालफिं ग किं पनी, के साि समाधान समझौते पि हस्ताक्षि लकए। यह समझौता इन दावोिं का समाधान किता है लक SpringShine ने उस समय अमेरिकी कमिचारियोिं के साि उनकी नागरिकता स्थिलत के आधाि पि भेदभाव लकया िा जब उन्ोिंने के वल अथिायी कायि वीज़ा के ललए प्रायोजन की मािंग कि िहे लोगोिं से िोज़गाि के अवसिोिं के ललए आवेदन मािंगे िे।

"जो लनयोक्ता आवेदकोिं को उनकी नागरिकता या आप्रवासन स्थिलत के आधाि पि हतोत्सालहत किते हैं, या के वल उन्ीिं आवेदकोिं के ललए िोज़गाि के कु छ अवसिोिं को सुिलक्षत िखते हैं लजन्ें युनाइटेड स्टेट्स में काम किने के ललए प्रायोजन की आवश्यकता है, वे कानून का उल्लिंघन किते हैं औि उन्ें जवाबदेह ठहिाया जाना चालहए," न्याय लवभाग के नागरिक अलधकाि प्रभाग के सहायक अटॉनी जनिल लिस्टन क्लाकि ने कहा। "नागरिक अलधकाि प्रभाग यह सुलनलित किेगा लक कमिचारियोिं को इस तिह के गैि- कानूनी भेदभाव से बचाया जाए।"

SpringShine द्वािा एक भती वेबसाइट पि पोस्ट लकए गए लवज्ञापन के बािे में एक व्यस्क्त द्वािा ल कायत किने के बाद लवभाग ने जााँच ुरू की, लजसमें के वल ऐसे अनुभवी IT किं सल्टेंट्स से आवेदन आमिंलित लकए गए िे, लजन्ें िोज़गाि-आधारित अथिायी कायि वीज़ा के ललए प्रायोजन की आवश्यकता िी। वह लवज्ञापन लव ेष रूप से किं पनी के H-1B वीज़ा प्रायोजन की मािंग किने वाले कमिचारियोिं पि लनदेल त िा, लजसमें इसका कोई सिंके त नहीिं िा लक अन्य नागरिकता स्थिलतयोिं वाले कमिचारियोिं पि भी िोज़गाि के अवसि के ललए लवचाि लकया जाएगा, जैसे अमेरिकी नागरिक, मूल अमेरिकी लनवासी, वैध थिायी लनवासी, िणािी या िेफ्युजी। SpringShine ने दावा लकया िा लक लवज्ञापन िोज़गाि की पे क से जुडा नहीिं िा, बस्ि वह के वल उसके क्लाइिंट्स की अनुमालनत भावी श्रलमक आवश्यकताओिं को पूिा किने हेतु योग्य किं सल्टेंट्स का समूह तैयाि किने के ललए एक रििू लटिंग टू ल िा। हालािंलक, अपनी जााँच के आधाि पि लवभाग इस लनष्कषि पि पहाँचा लक (1) किं पनी ने पोस्स्टिंग का जवाब देने वाले आवदेकोिं में से एक को प्रायोलजत किने की पे क की िी, (2) लवज्ञापन में SpringShine द्वािा अपनी भती-सिंबिंधी आवश्यकताओिं को पूिा किने के ललए H-1B वीज़ा वाले कमिचारियोिं को प्रािलमकता देना द ािया गया है, औि (3) पोस्स्टिंग ने कई लोगोिं को लवचाि के ललए आवेदन किने से गैि-कानूनी रूप से िोककि अमेरिकी कमिचारियोिं को नुकसान पहाँचाया िा। आप्रवासन औि िाष्ट्रीयता अलधलनयम (Immigration and Nationality Act, INA) के तहत, आम तौि पि लनयोक्ताओिं को भती किने या नौकिी देनेमें नागरिकता स्थिलत के आधाि पि भेदभाव किने की अनुमलत नहीिं है।

समाधान समझौते की तों के तहत, SpringShine युनाइटेड स्टेट्स को नागरिक दिंड में $17,000 का भुगतान किेगी औि यह सुलनलित किेगी लक वह अपने िोज़गाि लवज्ञापनोिं औि नौकिी देने की कायिप्रणाललयोिं में लकसी लव ेष नागरिकता या आप्रवासन स्थिलत वाले आवेदकोिं के ललए लकसी भी गैि- कानूनी प्रािलमकता को ालमल या लागू नहीिं किती। इसके अलतरिक्त, SpringShine भती किने औि नौकिी देने में ालमल कमिचारियोिं को INA के भेदभाव-लविोधी प्रावधान में प्रल लक्षत किेगी।

नागरिक अलधकाि प्रभाग का अप्रवासी औि कमिचािी अलधकाि अनुभाग (Immigrant and Employee Rights Section, IER) INA के भेदभाव-लविोधी प्रावधान को लागू किने के ललए लज़म्मेदाि है। यह कानून नौकिी देने, नौकिी से लनकालने या ुि लेकि भती किने या िेफिल में नागरिकता स्थिलत औि िाष्ट्रीय मूल; अनुलचत दस्तावेज़ी कायिप्रणाललयोिं; औि प्रलत ोध औि डिाने-धमकानेके आधाि पि भेदभाव को प्रलतबिंलधत किता है।

इस सिंलक्षप्त वीलडयो के माध्यम से IER के कायि औि सहायता प्राप्त किने के तिीके के बािे में औि जानें। IER की वेबसाइट पि इस बािे में अलधक जानकािी प्राप्त किें लक लनयोक्ता नागरिकता स्थिलत सिंबिंधी भेदभाव से कै से बच सकते हैं। वे आवेदक या कमिचािी जो यह मानते हैं लक नौकिी देने, नौकिी से लनकालने, भती किने, या िोज़गाि योग्यता सत्यापन प्रलिया (फॉमि I-9 औि ई-वेरिफाई) के दौिान उनकी नागरिकता, आप्रवासन स्थिलत, या िाष्ट्रीय मूल के आधाि पि भेदभाव लकया गया िा; या बदला ललया गया िा, वे आिोप दायि कि सकते हैं। आम लोग भी 1-800-255-7688 (1-800-237-2515, सुनने में पिे ानी वालोिं के ललए TTY) पि IER की कमिचािी हॉटलाइन पि फोन कि सकते हैं; 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, सुनने में पिे ानी वालोिं के ललए TTY) पि IER की लनयोक्ता हॉटलाइन पि फोन कि सकते हैं; IER@usdoj.gov पि ईमेल कि सकते हैं; एक मुफ़्त वेलबनाि के ललए साइन-अप कि सकते हैं; या IER की अिंग्रेज़ी औि स्पेलन वेबसाइट्स देख सकते हैं। IER से अपडेट प्राप्त किने के ललए GovDelivery को सब्सिाइब किें।

Updated May 28, 2023

Labor & Employment
Civil Rights
Immigration
Press Release Number: 22-658