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Press Release

आप्रवासन-संबंधी भेदभाव के दावों का समाधान करने के लिए IT रिक्रूटर के साथ न्याय विभाग का समझौता

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Office of Public Affairs

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न्याय विभाग ने आज यह घोषणा की कि उन्होंने Amtex Systems Inc., न्यूयॉर्क में स्थित एक IT स्टाफिंग और रिक्रूटिंग कंपनी, के साथ समाधान समझौता किया है। यह समझौता इन दावों का समाधान करता है कि Amtex ने भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों के दौरान अमेरिकी कर्मचारियों की नागरिकता या आप्रवासन स्थिति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया था क्योंकि उनके क्लाइंट्स अस्थायी रोज़गार वीज़ा वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं।

“IT स्टाफिंग एजेंसियाँ अवैध रूप से आवेदकों को बाहर नहीं कर सकतीं या किसी की नागरिकता या आप्रवासन स्थिति के कारण उस पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाल सकतीं,” न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल क्रिस्टन क्लार्क ने कहा। “नागरिक अधिकार प्रभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है कि, अमेरिकी कर्मचारियों सहित, नौकरी के आवेदक गैर-कानूनी भेदभाव से सुरक्षित हैं।”

एक अमेरिकी नागरिक द्वारा नागरिक अधिकार प्रभाग के अप्रवासी और कर्मचारी अधिकार अनुभाग (Civil Rights Division’s Immigrant and Employee Rights Section, IER) में Amtex के विरुद्ध भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने के बाद विभाग की जाँच शुरू हुई थी। अपनी जाँच के आधार पर, विभाग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि Amtex ने विशेष नागरिकता या आप्रवासन स्थितियों वाले कर्मचारियों के लिए क्लाइंट्स की प्राथमिकता के आधार पर नौकरी के आवेदकों की पहचान करके उनकी जाँच करने के लिए भारत में काम करने वाली कंपनी की सेवाएं ली थीं। जाँच ने निर्धारित किया कि भर्ती करने वालों ने अपने क्लाइंट्स की नागरिकता या आप्रवासन स्थितियों की अवैध प्राथमिकता के साथ नौकरी के विज्ञापन भेजे, और आवेदकों पर विचार करते समय उन प्राथमिकताओं को लागू भी किया। भर्ती करने वालों की कार्य प्रणालियों ने अमेरिकी कर्मचारियों को आवेदन करने से रोककर, और आवेदन करने वालों पर विचार न करके उन्हें नुकसान पहुँचाया। उदाहरण के लिए, जाँच से पता चला कि कम से कम तीन अमेरिकी कर्मचारियों द्वारा एक जॉब पोस्टिंग के लिए आवेदन करने पर Amtex ने उनपर विचार नहीं किया जिसमें कहा गया था कि जिसमें अस्थायी रोज़गार वीज़ा वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। विभाग आगे इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि Amtex के लिए भर्ती करने वालों ने गैर-अमेरिकी नागरिक आवेदकों के लिए भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए नियमित रूप से एक आप्रवास दस्तावेज़ प्रदान करना ज़रूरी करके उनके साथ भेदभाव किया।

आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम (The Immigration and Nationality Act, INA) अमेरिकी नागरिकों, गैर-अमेरिकी नागरिकों, रेफ्युजियों, शरणार्थियों, और हाल के वैध स्थायी निवासियों को नागरिकता या आप्रवासन स्थिति के आधार पर कार्यस्थल पर भेदभाव से बचाता है। यदि भर्ती करने वाले क्लाइंट की गैर-कानूनी भेदभावपूर्ण प्राथमिकताओं को लागू करते हैं तो वे INA के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार हैं। INA के तहत, कर्मचारी या भर्ती करने वाले केवल कानून, विनियम, कार्यकारी आदेश या सरकारी अनुबंध द्वारा आवश्यक होने पर ही नागरिकता या आप्रवासन स्थिति के आधार पर नौकरियों को सीमित कर सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि संघीय कानून केवल नियोक्ताओं को किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के बाद उसकी काम करने की अनुमति की जाँच करने की इजाज़त देता है, इसलिए नियोक्ताओं और भर्ती करने वालों को नौकरी के आवेदकों की काम करने की अनुमति को सत्यापित नहीं करना चाहिए।

समाधान समझौते की शर्तों के तहत, Amtex यूनाइटेड स्टेट्स को नागरिक दंड में $15,000 से अधिक का भुगतान करेगी, अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को संशोधित करेगी, संबंधित कर्मचारियों और एजेंटों को INA के भेदभाव-विरोधी प्रावधान पर प्रशिक्षित करेगी, और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तीन साल की अवधि के लिए निगरानी के अधीन रहेगी।

INA के भेदभाव-विरोधी प्रावधान को लागू करने के लिए IER ज़िम्मेदार है। अन्य चीज़ों के अलावा, यह कानून नौकरी देने, नौकरी से निकालने, या शुल्क लेकर भर्ती करने या रेफरल में नागरिकता या आप्रवासन स्थिति, और राष्ट्रीय मूलअनुचित दस्तावेज़ी कार्यप्रणालियोंप्रतिशोध; और डराने-धमकाने के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। INA के तहत नागरिकता स्थिति संबंधी भेदभाव के बारे में अधिक जानकारी इस फ्लायर में उपलब्ध है। 

इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से IER के कार्य और सहायता प्राप्त करने के तरीके के बारे में और जानें। वे आवेदक या कर्मचारी जो यह मानते हैं कि नौकरी देने, नौकरी से निकालने, भर्ती करने, या रोज़गार योग्यता सत्यापन प्रक्रिया (फ़ॉर्म I-9 और ई-वेरिफ़ाई) के दौरान उनकी नागरिकता, आप्रवासन स्थिति, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव किया गया था; या बदला लिया गया था, वे आरोप दायर कर सकते हैं। आम लोग भी 1-800-255-7688 पर IER की कर्मचारी हॉटलाइन से संपर्क कर सकते हैं; 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, सुनने में परेशानी वालों के लिए TTY) पर IER की नियोक्ता हॉटलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं;  IER@usdoj.gov पर ईमेल कर सकते हैं; एक मुफ़्त वेबिनार के लिए साइन-अप कर सकते हैं; या IER की अंग्रेज़ी और स्पेनिश वेबसाइट्स देख सकते हैं। IER से अपडेट प्राप्त करने के लिए GovDelivery को सब्सक्राइब कर सकते हैं।

Updated March 31, 2023

Labor & Employment
Civil Rights
Immigration
Press Release Number: 22-520