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Press Release
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जस्टिस डिपार्टमेंट ने आज घोषणा की है कि विभाग ने कैलिफोर्निया में एलामीडा काउंटी शेरिफ के ऑफिस (ACSO) के साथ एक रिजोल्यूशन एग्रीमेंट किया है, इससे यह इन्क्वॉयरी रिजॉल्व हो गई है कि क्या ACSO सिविल राइट्स एक्ट, 1964 के टाइटल VI के अंतर्गत नॉनडिस्क्रिमेशन ऑब्लिगेशन्स का अनुपालन कर रहा है या नहीं।
इस एग्रीमेंट की शर्तों के अंतर्गत, ACSO अपने ज्यूरिसडिक्शन में लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी (LEP) वाले लोगों के लिए भाषा के बेहतर एक्सेस के लिए विभिन्न कदम उठाने हेतु सहमत हो गया है। टाइटल VI में ऐसा नियम है कि जो एंटिटीज फेडेरल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त करती हैं, वे किसी व्यक्ति की नस्ल, रंग तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती हैं, ऐसा करना निषेधित है। बोली जाने वाली भाषा के आधार पर भेदभावपूर्ण (डिफरेंशियल) व्यवहार करने समेत अंग्रेजी भाषा की कम समझ अर्थात LEP वाले व्यक्तियों को लाभों या सेवाओं का लाभ से वंचित करने या मना करने को टाइटल VI के उल्लंघन में नेशनल ओरिजिन डिस्क्रिमिनेशन माना जा सकता है।
“जस्टिस डिपार्टमेंट का सिविल राइट्स डिवीजन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे राष्ट्र की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपने समुदायों के सभी लोगों को सर्व एवं प्रोटेक्ट कर सकें, भले ही उनके पास अंग्रेजी भाषा की सीमित समझ ही क्यों न हो,” यह बात जस्टिस डिपार्टमेंट के सिविल राइट्स डिजीवन के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल क्रिस्टेन क्लार्क ने कही। “इस एग्रीमेंट के माध्यम से एलामीडा काउंटी शेरिफ के ऑफिस ने यह दर्शाया है कि वे जिन समुदायों को सर्व करते हैं, वे उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं तथा उनके लिए सेवाएं बेहतर बनाने के प्रति महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।”
ACSO के विरुद्ध डिपार्टमेंट की इन्क्वॉयरी उस समय शुरू की गई थी, जब ऐसा चिंताजनक जानकारी प्राप्त हुई कि अंग्रेजी भाषा की कम समझ अर्थात LEP वाले व्यक्तियों को ACSO कर्मियों के साथ संपर्क के दौरान शायद पर्याप्त भाषा सेवाएं नहीं प्राप्त हो पाती।
इस एग्रीमेंट के माध्यम से, ACSO एक औपचारिक, कार्यालय-व्यापी भाषा एक्सेस डायेक्टिव एस्टैबलिश करेगा, अपने कार्मिकों में से किसी एक सदस्य को ACSO के लिए LEP कॉर्डिनेटर नामित करेगा, स्टाफ को भाषा सहायता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करेगा, क्वालिटी कंट्रोल में सुधार करेगा ताकि एक्यूरेट तथा क्वालिटी एसेस्ड लैंग्वेज असिस्टेंस सर्विसेज दी जा सकें, तथा कुछ समय तक डिपार्टमेंटल मॉनिटरिंग करेगा।
यह एग्रीमेंट डिपार्टमेंट के लॉ एनफोर्समेंट लैंग्वेज एक्सेस इनीशिएटिव (LELAI) का हिस्सा है, जो कि समुदायों को बेहतर तरीके से सर्व एवं प्रोटेक्ट करने हेतु भाषा बाधाएं दूर करने में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सहायता करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है। सिविल राइट्स डिवीजन के नेृतत्वाधीन यह पहल तकनीकी सहायता संसाधन तथा टूल्स प्रदान करते हैं, जो अंग्रेजी भाषा की कम समझ अर्थात LEP वाले व्यक्तियों को अर्थपूर्ण भाषा पहुंच प्रदान करने में स्टेट और लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की मदद कर सकते हैं; लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ते हैं जो कि अपनी भाषा पहुंच नीतियों, योजनाओं, तथा प्रशिक्षण को रिव्यू, अपडेट, तथा/अथवा सुदृढ़ बनाना चाहती हैं; तथा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कम्युनिटी स्टेकहोल्डर्स तथा अंग्रेजी भाषा की कम समझ अर्थात LEP वाले व्यक्तियों के बीच में कनेक्शन को सुदृढ़ बनाते हैं।
सिविल राइट्स डिवीजन के बारे में अधिक जानकारी www.justice.gov/crt पर उपलब्ध है, तथा अंग्रेजी भाषा की कम समझ तथा टाइटल VI संबंधित जानकारी www.lep.gov पर उपलब्ध है। LELAI के बारे में अधिक जानकारी www.lep.gov/law-enforcement पर उपलब्ध है। आम जनता, सिविल राइट्स के संभावित उल्लंघनों की रिपोर्ट civilrights.justice.gov/report/ पर कर सकती है।