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Press Release

न्याय विभाग (जस्टिस डिपार्टमेंट) टैक्सस स्थित स्टाफ़िंग कम्पनी के साथ प्रवासन संबंधी भेदभाव का समाधान करने के लिए व्यवस्थापन करता है

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Office of Public Affairs

न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) ने आज घोषणा की कि वह डलस, टैक्सस में स्थित एक स्टाफ़िंग कम्पनी, National Systems America, LP (नेशनल सिस्टम्स अमेरिका, एलपी) के साथ एक समझौते पर पहुंचा है।  यह समझौता विभाग के इस दावे का समाधान करता है कि नेशनल सिस्टम्स ने आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम (INA) का उल्लंघन किया है जब उसने (1) कुछ पदों के लिए आवेदकों पर नागरिकता संबंधी गैरकानूनी प्रतिबंध लगाए थे और (2) अमेरिकी नागरिक के लिए नहीं, लेकिन आवेदकों के वैध स्थायी निवासी होने पर नौकरी के लिए और आगे विचार किए जाने के लिए एक विशिष्ट कार्य प्राधिकरण दस्तावेज़ प्रदान करने को आवश्यक बनाया था।

नागरिक अधिकार प्रभाग के कार्यकारी सहायक अटार्नी जनरल जॉन बी. डौकस ने कहा कि, “प्रतिस्पर्धात्मक और तेजी से बदलते आईटी स्टाफ़िंग उद्योग में, स्टाफ़िंग कम्पनियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नागरिकता के आधार पर नौकरी पर रखे जाने संबंधी गैरकानूनी प्रतिबंध न लगाएं।”  “नियोक्ता नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पहले कार्य करने के प्राधिकरण के सबूत पेश किए जाने की मांग नहीं कर सकते और उनका संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के लिए प्राधिकरण को साबित करने के लिए स्वीकार्य कार्य प्राधिकरण दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के कर्मचारी के कानूनी अधिकार के साथ हस्तक्षेप न करना ज़रूरी है।

इस जांच के आधार पर, डिपार्टमेंट ने यह निष्कर्ष निकाला कि नेशनल सिस्टम्स ने अपने ग्राहकों की प्राथमिकताओं के बारे में पूर्वानुमानों के आधार पर, इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसा करने का कोई कानूनी औचित्य था या नहीं, केवल अमेरिकी-नागरिकों को नौकरी पर रखने संबंधी प्रतिबंध लागू किए।   डिपार्टमेंट ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि जब नेशनल सिस्टम्स गैर-अमेरिकी आवेदकों पर विचार करने का इच्छुक था, जैसे कि वैध स्थायी निवासी, तो कम्पनी ने चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण में आगे भेजने से पहले उन्हें कार्य प्राधिकरण संबंधी विशिष्ट दस्तावेज़ दिखाने को ज़रूरी बनाकर उनके खिलाफ़ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया।  

आम भाषा में, INA नियोक्ताओं को किसी नौकरी के लिए केवल अमेरिकी नागरिकों पर विचार किए जाने को सीमित करने की इजाज़त देता है, जबकि ऐसा करना किसी कानून, विनियम, सरकारी अनुबंध या किसी कार्यकारी आदेश के तहत आवश्यक हो; लेकिन ऐसा करना केवल ग्राहक की भेदभावपूर्ण प्राथमिकता या ग्राहक की प्राथमिकता के पूर्वानुमान पर आधारित न हो।  साथ ही INA नियोक्ताओं को कर्मचारियों की नागरिकता, आप्रवासन स्थिति या राष्ट्रीय मूल के आधार पर कार्य प्राधिकरण साबित करने के लिए अधिक या अलग-अलग दस्तावेज़ प्रदान करने का अनुरोध करने की भी मनाही करता है। इसकी बजाय, INA में, कांग्रेस ने निर्धारित किया कि सभी कार्य के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, चाहे उनकी नागरिकता स्थिति कोई भी क्यों न हो, इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के लिए प्राधिकरण को साबित करने के लिए कौन से कानूनी तौर पर स्वीकार्य दस्तावेज़ प्रदान करना चाहते हैं।  हालांकि, INA नियोक्ताओं को असली न लगने वाले दस्तावेज़ों को अस्वीकृत करने की इजाज़त देता है। अंत में, INA नियोक्ता को किसी व्यक्ति के नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके काम करने के प्राधिकरण की पुष्टि करने की इजाज़त नहीं देता है।

समझौते के अनुबंध के तहत, नेशनल सिस्टम्स संयुक्त राज्य अमेरिका को नागरिक जुर्माने के तौर पर $34,200 का भुगतान करेगा, अपने कर्मचारियों को INA की भेदभाव के खिलाफ प्रावधानों की आवश्यकताओं का प्रशिक्षण प्रदान करेगा, और कानून के मुताबिक भविष्य के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करेगा।

नागरिक अधिकार प्रभाग के आप्रवासन और कर्मचारियों के अधिकार संबंधी अनुभाग (IER) INA के भेदभाव के खिलाफ प्रावधानों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है।  कानून नौकरी पर नियुक्त किए जाने, नौकरी से निकाले जाने या फीस के बदले काम पर भर्ती करने या संदर्भ देने में नागरिकता स्थिति और राष्ट्रीय मूल संबंधी भेदभावअनुचित दस्तावेज़ी प्रथाओं; और प्रतिशोध और धमकी को निषिद्ध करता है।  

इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से IER के काम और सहायता कैसे प्राप्त की जाए, के बारे में और जानें।  आवेदक या कर्मचारी जो यह मानते हैं कि उनकी नागरिकता, आप्रवासन स्थिति, या नौकरी पर नियुक्त किए जाने, नौकरी से निकाले जाने, भर्ती किए जाने की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय मूल के आधार पर उनसे भेदभाव किया गया था या रोजगार पात्रता सत्यापन प्रक्रिया (फॉर्म I-9 और ई-सत्यापन) के दौरान भेदभाव किया गया था; या प्रतिशोध के भागी बने, वे एक आरोप दायर कर सकते हैं।  जनता भी IER की कर्मचारी हॉटलाइन से 1-800-255-7688 पर सम्पर्क कर सकती है; IER की नियोक्ता हॉटलाइन को 1-800-255-8155 (सुनने में विकार वाले लोगों के लिए 1-800-237-2515, TTY) पर कॉल कर सकती है, या  IER@usdoj.gov पर ईमेल भेज सकती है; एक मुफ़्त वेबीनार के लिए साइन-अप करें; या IER की अंग्रेज़ी और स्पैनिश वेबसाइट्स पर जाएँ।  IER से अपडेट्स प्राप्त करने के लिए GovDelivery पर सब्सक्राइब करें।

नागरिक अधिकार प्रभाग आपके नागरिक अधिकार संबंधी उल्लंघनों के बारे में जानना चाहता है।  जनता के सदस्य नागरिक अधिकार प्रभाग के रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से संभावित नागरिक अधिकारों के उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं।

Updated May 28, 2023

Civil Rights
Press Release Number: 21-59